दोस्तो आज में आपको बताऊंगा कि इंडियन रेलवे को उनकी लापरवाही कैसे पड़ी महंगी। स्टेट कंजूमर कमीशन ( राज्य उपभोक्ता आयोग ) ने फैसला देते हुए कहा कि रेलवे यात्री को हरजाने के तौर पर 75000 रूपये की राशि दे।
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आओ जानते हैं कि हुआ क्या था ? दिल्ली के निवासी वी. विजयकुमार का उनकी कंप्लेंट में कहना है कि 30 मार्च 2013 को वह दक्षिण एक्सप्रेस से विशाखापत्तनम से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहे थे। घुटनों में दर्द की वजह से उन्होंने लोअर बर्थ बुक की थी। वह आराम से यात्रा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति मध्य प्रदेश के बिना जंक्शन पर ट्रैन में चढ़ा और उसने विजयकुमार की सीट उनसे छीन ली। और विजयकुमार और सहयात्रियों से काफी बदसलूकी भी की। विजयकुमार ने इसकी शिकायत ट्रेन में उपस्थित टीटीई से करनी चाही पर उसके ढूंढने पर टीटीई भी उन्हें नहीं मिले। उनका वह सफर बड़ा ही दर्दनाक गुजरा। उन्होंने भारतीय रेलवे में इसकी शिकायत करनी चाही पर कुछ हुआ नहीं।
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सफर के बाद विजयकुमार ने इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट फोरम में करदी। वहां पर भारतीय रेलवे को सुविधाओं की कमी का दोषी पाया गया। और डिस्ट्रिक्ट फोरम ने विजयकुमार के हक़ में फैसला देते हुए कहा की रेलवे ने इस मामले में लापरवाही दिखाई है जिसके कारण एक व्यक्ति को इतनी परेशानी हुई। अब रेलवे को हरजाने के तौर पर विजयकुमार को 75000 रूपये की धनराशि देनी होगी। उन्होंने भारतीय रेलवे को चेतावनी भी दी।
बाद में यह मामला दिल्ली स्टेट कंस्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन पहुंचा उन्होंने भी इस फैसले को बरक़रार रखा और साथ में एक और फैसला भी दिया। 75000 रूपये तो दें ही साथ में ट्रेन में जिस टीटीई की उस दौरान ड्यूटी थी उसकी उस महीने की 1/3 सैलरी भी काटी जाये।
तो इस तरह अब रेलवे को विजयकुमार को 75000 रूपये की धनराशि देनी होगी। इस तरह का व्यव्हार किसी को भी देखने को मिले तो उसकी शिकायत जरूर करें। आज के आर्टिकल में इतना ही।
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